दलौदा पुलिस को अंतर्राज्यीय गौवंश तस्करो को पकड़ने में मिलीं सफलता,पंजाव से गौवंश ट्रक मे भरकर धुलिया महाराष्ट्र ले जा रहे थे

मंदसौर– जिले मे अवैध गौवंश के परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में श्री गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं सुश्री किर्ती बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा 03 आरोपी को गौवंश तस्करी में पकडा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 06.09.23 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्र आर 141 राजपाल सिंह को मुखबिर से सुचना मिली की नीमच तरफ से एक ट्रक क्रमांक PB13BK2130 मे गायों को क्रुरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरकर वध हेतु नीमच तरफ से मंदसौर धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहे है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने दलौदा पर नाका बन्दी की तो मंदसौर तरफ से पंजाब पासिंग एक ट्रक क्रमांक PB13BK2130 लिखा आता दिखा जिसको पुलिस बल द्वारा रोका गया ट्रक के केबिन मे चालक एवं दो और व्यक्ति बैठे मिले,जिनको ट्रक से नीचे उतारकर समक्ष पंचान नाम पुछते उसने अपना नाम सुनील पिता चिमन क्रिश्चन उम्र 31 साल निवासी सौन थाना कलानोर जिला गुरदासपुर पंजाब का होना बताया गया तथा क्लिनर साईड मे बैठे दोनो व्यक्तियो से नाम पता पुछते विजय मसीह पिता मंजुर मसीह क्रिश्चन उम्र 34 साल निवासी सौन थाना कलानोर जिला गुरदासपुर पंजाब व लिबन पिता मंगा मसीह क्रिश्चन उम्र 36 साल निवासी धरमकोट चोकी पिण्ड थाना डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब का होना बताया । बाद ट्रक क्रमांक PB13BK2130 को चैक किया गया तो ट्रक वाहन मे 12 गायो को क्रुरता व निर्दयतापुर्वक ठुस-ठुस कर ट्रक में भर रखा था । ट्रक के अंदर मिले गौवंश परिवहन करने के सम्बंध मे ड्रायवर सुनील से वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया । आरोपीगणों का उक्त कृत्य धारा 4,6,6(ख)9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व पशु क्ररता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130/177 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध होने से आरोपीगण के कब्जे से ट्रक वाहन क्रमांक PB13BK2130 मय 12 गाय के जप्त कर अनुसंधान मे लिया गया। बाद मौके पर आरोपीगण सुनील, विजय व लिबन से अवैध गौवंश के सम्बंध मे पुछताछ करते बताया कि मजीठा गांव जिला अमृतसर से गाय खरीदकर जंगल से उक्त ट्रक वाहन मे भरना बताया,आरोपीगण के विरुद्ध थाना दलौदा पर 399/23 धारा 6,6(ख)9,व पशु क्ररता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ) व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं । उक्त कार्यवाही में दलौदा थाना पुलिस द्वारा (1) 12 गाय किमती 120000/- रुपये (2) एक ट्रक वाहन क्रमांक PB13BK2130 किमती 10 लाख रुपये की मश्रुका जप्त की गई। थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार , प्रआर 141 राजपाल सिंह , प्र.आर. 301 रशीद पठान , प्रआर 612 प्रशांत चौहान, आर 754 राजेश गढवाल, आर चालक 517 संदीप ,सैनिंक 131 मिठ्ठु सिंह , सैनिक 304 भगवान सिंह , सैनिक 41 अर्जुन सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

Rajesh Danger


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